Sarv Samaj (All Societies) of the world wished that
May Ms Mayawati be ever Happy, Well and Secure! May she Live Long ! May She ever have Calm, Quiet, Alert, Attentive and An Equanimity Mind with A Clear Understanding that Everything is Changing! To become the next PM of Prabuddha Bharath !
Behan Mayawati addressed the UN
General Assembly while participating in an international seminar on the
topic, “Democracy through Partnership between Men and Women”, organised
by the Inter Parliamentary Union (IPU) in New York, USA.
Bahujan Samaj Party (BSP) president and former Uttar Pradesh chief
minister Mayawati participated in a grand celebrations that celebrated
her 60th birthday here resterday when she launched her party’s 2017
state election campaign.
Ms Mayawati cut a cake on the occassion at the state party office in presence of senior party leaders.
The party had made elaborate arrangements to organise live coverage
of the speech of Ms Mayawati at the press meet in all the districts of
the state.
Meanwhile, the party has garnered party supporters
for tomorrow’s programme at different districts where they watched
the speech of Ms Mayawati when she announced the strategy for the
coming 2017 assembly polls. Ms Mayawati also met the senior
party leaders at her residence here from 0700 hours in the morning.
BSP’s UP President Ramachal Rajbhar arranged for 60 kilogram cake that
was cut in Lucknow besides more than one lakh people would watched
the live coverage of Ms Mayawati’s speech at Jyoti Ba Phule stadium in
the state capital. On the occassion the BSP leaders also
distributed sweets and fruits among the poor and needy persons.
Ms Mayawati and her party workers
celebrated her birthday by helping poor and handicapped people and the
day will be called as ” Jan Kalyankar Diwas’.
Ms Mayawati also released her ‘blue book’ titled, `A travelogue of my struggle-ridden life and BSP movement’.
Meanwhile during the past over a week Ms Mayawati had met several
senior party leaders to take stock of the political situation in UP.
The party has showed a good result in the panchayat polls in the state
and Ms Mayawati had asked the party cadres to propagate it among the
masses.
Lucknow: BSP supremo Mayawati, who has turned 60 on Friday, accused
BJP of raking up Ram Temple issue with an eye on 2017 Uttar Pradesh
Assembly polls. She also launched a broadside against Modi and said like in Delhi and Bihar, voters in the state will
also not fall for his “theatrics”.
The former UP Chief
Minister alleged that the “Centre has given full freedom to communal
forces, leading to chaos in the country”.
“As UP assembly polls
are drawing near, BJP, RSS and other organisations are whipping up Ram
Temple issue, which is pending before the Top Court (Supreme Court).
“Playing with religious sentiments for votes will not work. Voters should be careful,” Mayawati told media here.
“As
UP elections are near, Modi who has ignored the
state except his constituency Varanasi has now woken up for its
development,” she said.
“He (Modi) has started ‘natak’
(theatrics) like Delhi and Bihar but people here will not fall in his
trap and in UP elections too BJP will have to face defeat,” she said.
Alleging
that the Centre was trying to woo SC/ST voters in the name of B R
Ambedkar, Mayawati said if it was serious, it should “have decided to
work in favour of SC/STs and backward followers of Babasaheb on his 125
birth anniversary.
“The Centre should have passed Bill for
reservation in promotions. It should have provided reservation to poor,
who migrated to other castes and also upper caste poor by amendment in
the Constitution. But it did nothing in this regard,” she said.
On Modi ’s “acche din” slogan during Lok Sabha election, Mayawati claimed,
“Modi’s promise has remained a pipedream, rather
bad days have dawned”.
“Capitalists are getting benefit in this
regime. The prices of crude oil have come down to 33 dollars per barrel
but the benefit was not been passed on to the common man,” she said.
On
the occasion of her birthday, Mayawati released the 11th volume of her
book “A travelogue of my struggle ridden life and BSP movement” in both
versions - Hindi and English.
Ms Mayawati also attacked
Samajwadi Party-led Uttar Pradesh government for wasting public money
saying that socialist ideologue Ram Manohar Lohia would not have
tolerated birthday parties and extravagant lifestyle of the Samajwadi
Party leader.
“The gross misuse of public money in his birthday
celebrations in the past two years and the Saifai Mahotsava over the
years clearly shows that he has a wanton disregard for socialism and
uses it only to get votes,” she added.
In this Part, unless the context otherwise requires,
“the State” includes the Government and Parliament of India and the
Government and the Legislature of each of the States and all local or
other authorities within the territory of India or under the control
of the Government of India.
13. Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental
rights.- (1) All laws in force in the territory of India immediately
before the commencement of this Constitution, in so far as they are
inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of
such inconsistency, be void. (2) The State shall not make any law which takes away or abridges the
rights conferred by this Part and any law made in contravention of
this clause shall, to the extent of the contravention, be void. (3) In this article, unless the context otherwise requires,- (a) “law” includes any Ordinance, order, bye-law, rule, regulation,
notification, custom or usage having in the territory of India the
force of law; (b) “laws in force” includes laws passed or made by a Legislature or
other competent authority in the territory of India before the
commencement of this Constitution and not previously repealed,
notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then
in operation either at all or in particular areas.
_9[(4) Nothing in this article shall apply to any amendment of this
Constitution made under article 368.]
15. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race,
caste, sex or place of birth.-
(1) The State shall not discriminate
against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex,
place of birth or any of them.
(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex,
place of birth or any of them, be subject to any disability,
liability, restriction or condition with regard to-
(a) access to shops, public restaurants, hotels and places of public
entertainment; or (b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public
resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to
the use of the general public. (3) Nothing in this article shall prevent the State from making any
special provision for women and children.
_10[(4) Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall
prevent the State from making any special provision for the
advancement of any socially and educationally backward classes of
citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.]
16.
Equality of opportunity in matters of public employment.-
(1)
There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating
to employment or appointment to any office under the State.
(2)
No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent,
place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated
against in respect of, any employment or office under the State.
(3)
Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing,
in regard to a class or classes of employment or appointment to an office _11[under
the Government of, or any local or other authority within, a State or Union
territory, any requirement as to residence within that State or Union territory]
prior to such employment or appointment.
_12[(4A)
Nothing in this article
shall prevent the State from making any provision for reservation in matters
of promotion to any class or classes of posts in the services under the
State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which,
in the opinion of the State, are not adequately represented in the services
under the State.]
_12A[(4B)
Nothing in this article shall prevent the State from considering any unfilled
vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year
in accordance with any provision for reservation made under clause (4)
or clause (4A) as a separate class of vacancies to be filled up in any
succeeding year or years and such class of vacancies shall not be considered
together with the vacancies of the year in which they are being filled
up for determining the ceiling of fifty per cent. reservation on total
number of vacancies of that year.]
(5)
Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides
that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious
or denominational institution or any member of the governing body thereof
shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular
denomination.
“Untouchability” is abolished and
its practice in any form is forebidden. The enforcement of any
disability rising out of “Untouchability” shall be an offence
punishable in accordance with law.
(1) No title, not being a military or
academic distinction, shall be conferred by the State.
(2) No citizen of India shall accept any title from any foreign State.
(3) No person who is not a citizen of India shall, while he holds any
office of profit or trust under the State, accept without the consent
of the President any title from any foreign State.
(4) No person holding any office of profit or trust under the State
shall, without the consent of the President, accept any present,
emolument, or office of any kind from or under any foreign State.
(g) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade
or business.
_15[(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the
operation of any existing law, or prevent the State from making any
law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the
exercise of the right conferred by the said sub-clause in the
interests of _16[the sovereignty and integrity of India,] the security
of the State, friendly relations with foreign States, public order,
decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation
or incitement to an offence.]
(3) Nothing in sub-clause (b) of the said clause shall affect the
operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the
State from making any law imposing, in the interests of _16[the
sovereignty and integrity of India or] public order, reasonable
restrictions on the exercise of the right conferred by the said
sub-clause.
(4) Nothing in sub-clause (c) of the said clause shall affect the
operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the
State from making any law imposing, in the interests of _16[the
sovereignty and integrity of India or] public order or morality,
reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the
said sub-clause.
(5) Nothing in _17[sub-clauses (d) and (e)] of the said clause shall
affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or
prevent the State from making any law imposing, reasonable
restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the
said sub-clauses either in the interests of the general public or for
the protection of the interests of any Scheduled Tribe.
(6) Nothing in sub-clause (g) of the said clause shall affect the
operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the
State from making any law imposing, in the interests of the general
public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred
by the said sub-clause, and, in particular, _18[nothing in the said
sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as
it relates to, or prevent the State from making any law relating to,-
(i) the professional or technical qualifications necessary for
practising any profession or carrying on any occupation, trade or
business, or
(ii) the carrying on by the State, or by a corporation owned or
controlled by the State, of any trade, business, industry or service,
whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or
otherwise].
20. Protection in respect of conviction for offences.-
(1) No person
shall be convicted of any offence except for violation of a law in
force at the time of the commission of the Act charged as an offence,
nor be subjected to a penalty greater than that which might have been
inflicted under the law in force at the time of the commission of the
offence.
(2) No person shall be prosecuted and punished for the same offence
more than once.
(3) No person accused of any offence shall be compelled to be a
witness against himself.
_19 22. Protection against arrest and detention in certain cases.-
(1) No person who is arrested shall be detained in custody without
being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor
shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a
legal practitioner of his choice.
(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be
produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four
hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from
the place of arrest to the court of the magistrate and no such person
shall be detained in custody beyond the said period without the
authority of a magistrate.
(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply-
(a) to any person who for the time being is an enemy alien; or
(b) to any person who is arrested or detained under any law providing
for preventive detention.
(4) No law providing for preventive detention shall authorise the
detention of a person for a longer period than three months unless-
(a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or
are qualified to be appointed as, Judges of a High Court has reported
before the expiration of the said period of three months that there is
in its opinion sufficient cause for such detention:
Provided that nothing in this sub-clause shall authorise the detention
of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by
Parliament under sub-clause (b) of clause (7); or
(b) such person is detained in accordance with the provisions of any
law made by Parliament under sub-clauses (a) and (b) of clause (7).
(5) When any person is detained in pursuance of an order made under
any law providing for preventive detention, the authority making the
order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds
on which the order has been made and shall afford him the earliest
opportunity of making a representation against the order.
(6) Nothing in clause (5) shall require the authority making any such
order as is referred to in that clause to disclose facts which such
authority considers to be against the public interest to disclose.
(7) Parliament may by law prescribe-
(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases
in which, a person may be detained for a period longer than three
months under any law providing for preventive detention without
obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the
provisions of sub-clause (a) of clause (4);
(b) the maximum period for which any person may in any class or
classes of cases be detained under any law providing for preventive
detention; and
(c) the procedure to be followed by an Advisory Board in an inquiry
under sub-clause (a) of clause (4).
23. Prohibition of traffic in human beings and forced labour.-
(1)
Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced
labour are prohibited and any contravention of this provision shall be
an offence punishable in accordance with law.
(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing
compulsory service for public purposes, and in imposing such service
the State shall not make any discrimination on grounds only of
religion, race, caste or class or any of them.
25. Freedom of conscience and free profession, practice and
propagation of religion.-
(1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are
equally entitled to freedom of conscience and the right freely to
profess, practise and propagate religion.
(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing
law or prevent the State from making any law-
(a) regulating or restricting any economic, financial, political or
other secular activity which may be associated with religious
practice;
(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of
Hindu religious institutions of a public character to all classes and
sections of Hindus.
Explanation I.- The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to
be included in the profession of the Sikh religion.
Explanation II.- In sub-clause (b) of clause (2), the reference to
Hindus shall be construed as including a reference to persons
professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to
Hindu religious institutions shall be construed accordingly.
27. Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular
religion.-
No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds
of which are specifically appropriated in payment of expenses for the
promotion or maintenance of any particular religion or religious
denomination.
28. Freedom as to attendance at religious instruction or religious
worship in certain educational institutions.-
(1) No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly
maintained out of State funds.
(2) Nothing in clause (1) shall apply to an educational institution
which is administered by the State but has been established under any
endowment or trust which requires that religious instruction shall be
imparted in such institution.
(3) No person attending any educational institution recognised by the
State or receiving aid out of State funds shall be required to take
part in any religious instruction that may be imparted in such
institution or to attend any religious worship that may be conducted
in such institution or in any premises attached thereto unless such
person or, if such person is a minor, his guardian has given his
consent thereto.
(1) Any section of the
citizens residing in the territory of India or any part thereof having
a distinct language, script or culture of its own shall have the right
to conserve the same.
(2) No citizen shall be denied admission into any educational
institution maintained by the State or receiving aid out of State
funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of
them.
30. Right of minorities to establish and administer educational
institutions.-
(1) All minorities, whether based on religion or
language, shall have the right to establish and administer educational
institutions of their choice.
_20[(1A) In making any law providing for the compulsory acquisition of
any property of any educational institution established and
administered by a minority, referred to in clause (1), the State shall
ensure that the amount fixed by or determined under such law for the
acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate
the right guaranteed under that clause.]
(2) The State shall not, in granting aid to educational institutions,
discriminate against any educational institution on the ground that it
is under the management of a minority, whether based on religion or
language. _21[* * *
_22[Saving of Certain Laws] _23[31A. Saving
of laws providing for acquisition of estates, etc.- _24[
(1) Notwithstanding anything contained in article 13, no
law providing for-
(a) the acquisition by the State of any estate or of any rights therein
or the extinguishment or modification of any such rights, or
(b) the taking over of the
management of any property by the State for a limited period either in the public interest
or in order to secure the proper management of the property, or
(c) the amalgamation of
two or more corporations either in the public interest or in order to secure the proper
management of any of the corporations, or
(d) the extinguishment or modification of any
rights of managing agents, secretaries and treasurers, managing directors, directors or
managers of corporations, or of any voting rights of shareholders thereof, or
(e) the
extinguishment or modification of any rights accruing by virtue of any agreement, lease or
licence for the purpose of searching for, or winning, any mineral or mineral oil, or the
premature termination or cancellation of any such agreement, lease or licence, shall be
deemed to be void on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges
any of the rights conferred by _25[article 14 or article 19]: Provided that where such law
is a law made by the Legislature of a State, the provisions of this article shall not
apply thereto unless such law, having been reserved for the consideration of the
President, has received his assent:] _26[Provided further that where any law makes any
provision for the acquisition by the State of any estate and where any land comprised
therein is held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the
State to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit applicable to him
under any law for the time being in force or any building or structure standing thereon or
appurtenant thereto, unless the law relating to the acquisition of such land, building or
structure, provides for payment of compensation at a rate which shall not be less than the
market value thereof.]
(a)
the expression “estate” shall, in relation to any local area, have the same
meaning as that expression or its local equivalent has in the existing law relating to
land tenures in force in that area and shall also include-
(i) any jagir, inam or muafi or
other similar grant and in the States of _28[Tamil Nadu] and Kerala, any janmam right;
(ii) any land held under ryotwari settlement;
(iii) any land held or let for purposes of
agriculture or for purposes ancillary thereto, including waste land, forest land, land for
pasture or sites of buildings and other structures occupied by cultivators of land,
agricultural labourers and village artisans;]
(b) the expression “rights”, in
relation to an estate, shall include any rights vesting in a proprietor, sub-proprietor,
under-proprietor, tenure-holder, _29[raiyat, under-raiyat] or other intermediary and any
rights or privileges in respect of land revenue.]
_30[31B. Validation
of certain Acts and Regulations.-
Without prejudice to the generality of the
provisions contained in article 31A, none of the Acts and Regulations
specified in the Ninth Schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to
be void, or ever to have become void, on the ground that
such Act, Regulation or provision is inconsistent with, or takes
away or abridges any of the rights conferred by, any provisions of this Part,
and notwithstanding any judgment, decree or order of any
court or Tribunal to the contrary, each of the said Acts and
Regulations shall, subject to the power of any competent Legislature to repeal or
amend it, continue in force.]
_31[31C. Saving of laws giving effect to certain directive
principles.-
Notwithstanding anything contained in article 13, no law
giving effect to the policy of the State towards securing _32[all or
any of the principles laid down in Part IV] shall be deemed to be void
on the ground that it is inconsistent with, or takes away or abridges
any of the rights conferred by _33[article 14 or article 19]; _34and
no law containing a declaration that it is for giving effect to such
policy shall be called in question in any court on the ground that it
does not give effect to such policy:
Provided that where such law is made by the Legislature of a State,
the provisions of this article shall not apply thereto unless such
law, having been reserved for the consideration of the President, has
received his assent.]
32. Remedies for enforcement of rights conferred by this Part.-
(1) The right to move the Supreme Court by appropriate
proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.
(2)
The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs
in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari,
whichever may be appropriate, for the enforcement of any of
(3) Without prejudice to the
powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law
empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any
of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).
(4) The right guaranteed
by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this
Constition.
_37[33. Power of Parliament to modify the rights conferred
by this Part in their application to Forces, etc.- Parliament may, by law, determine to
what extent any of the rights conferred by this Part shall, in their application to,-
(a) the members of the Armed Forces; or
(b) the members of
the Forces charged with the maintenance of public order; or
(c) persons employed in any
bureau or other organisation established by the State for purposes of intelligence or
counter intelligence; or
(d) persons employed in, or in connection with, the
telecommunication systems set up for the purposes of any Force, bureau or organisation
referred to in clauses (a) to (c), be restricted or abrogated so as to ensure the proper
discharge of their duties and the maintenance of discipline among them.]
34. Restriction on rights conferred by this Part while
martial law is in force in any area.-
Notwithstanding anything in the foregoing provisions
of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of
a State or any other person in respect of any act done by him in connection with the
maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where
martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture
ordered or other act done under martial law in such area.
35. Legislation to give effect to the provisions of this
Part.- Notwithstanding anything in this Constitution,-
(a) Parliament shall have, and the Legislature of a State
shall not have, power to make laws-
(i) with respect to any of the matters which under
clause (3) of article 16, clause (3) of article 32, article 33 and article 34 may be
provided for by law made by Parliament; and
(ii) for prescribing punishment for those acts
which are declared to be offences under this Part; and Parliament shall, as soon as may be
after the commencement of this Constitution, make laws for prescribing punishment for the
acts referred to in sub-clause (ii); (b) any law in force immediately before the
commencement of this Constitution in the territory of India with respect to any of the
matters referred to in sub-clause (i) of clause (a) or providing for punishment for any
act referred to in sub-clause (ii) of that clause shall, subject to the terms thereof and
to any adaptations and modifications that may be made therein under article 372, continue
in force until altered or repealed or amended by Parliament. Explanation.-In this article,
the expression “law in force” has the same meaning as in article 372. 15) Classical Hindi 15) शास्त्रीय हिन्दी
1746 सैट 16 जनवरी 2016
नि: शुल्क ऑनलाइन ए 1 (एक जागृत) Tipitaka अनुसंधान और अभ्यास विश्वविद्यालय
दृश्य प्रारूप में (FOA1TRPUVF) http://sarvajan.ambedkar.org के माध्यम से
ईमेल: aonesolarpower@gmail.com aonesolarcooker@gmail.com अपनी मातृभाषा में यह गूगल अनुवाद ठीक करें। यही कारण है कि अपने अभ्यास हो जाएगा!
भारत का संविधान
अंतर्दृष्टि-नेट
समाचार तकनीकी सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से 26 जनवरी 2016 के रूप में मनाया जाएगा सार्वभौमिक शांति साल की वजह से डॉ बी आर अम्बेडकर की 125 वीं जयंती प्रबुद्ध भारत का त्रिपिटक और संविधान पर सबक 93 भाषाओं में
बसपा सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। यह सर्व समाज (सभी समाजों) Aspiration- सुश्री मायावती के बहुत सारे हैं, जहां एक आंदोलन है
15 जनवरी 2016 को सुश्री मायावती के 60 वें जन्मदिन के जन Kalankari दिवस (लोगों के कल्याण दिवस)
मायावती ने कल 60 वें जन्मदिन पर मिशन 2017 उत्तर प्रदेश का शुभारंभ
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
मायावती ने कहा कि वह उनकी पार्टी के 2017 राज्य चुनाव अभियान का शुभारंभ
किया जब यहां resterday उसके 60 वें जन्मदिन का जश्न मनाया कि एक भव्य
समारोह में भाग लिया।
सुश्री मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस अवसर पर एक केक काटा।
पार्टी राज्य के सभी जिलों में संवाददाता सम्मेलन में सुश्री मायावती के
भाषण का लाइव कवरेज व्यवस्थित करने के लिए व्यापक इंतजाम कर दिया था।
इस
बीच, पार्टी वह आने वाले 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति की घोषणा
की जब वे मायावती का भाषण देखा जहां विभिन्न जिलों में कल के कार्यक्रम के
लिए पार्टी समर्थकों हुई हैं। सुश्री मायावती ने भी सुबह में 0700 घंटे से यहां अपने निवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की।
बसपा
के उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति Ramachal राजभर राज्य की राजधानी में
ज्योति बा फुले स्टेडियम में सुश्री मायावती के भाषण का लाइव कवरेज देखा
होगा एक लाख से अधिक लोगों के अलावा लखनऊ में कट गया था कि 60 किलोग्राम का
केक के लिए व्यवस्था की। इस अवसर पर बसपा के नेताओं को भी गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच मिठाई और फल वितरित किए।
सुश्री मायावती और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के गरीब और विकलांग लोगों
की मदद से उसका जन्मदिन मनाया जाता है और दिन “जन Kalyankar दिवस ‘के रूप
में बुलाया जाएगा।
सुश्री मायावती ने भी शीर्षक से उसे ‘ब्लू बुक’, ‘मेरा संघर्ष ग्रस्त जीवन और बसपा आंदोलन’ की एक यात्रा का विमोचन किया।
इस बीच एक सप्ताह से अधिक अतीत के दौरान मायावती ने उत्तर प्रदेश में
राजनीतिक स्थिति का जायजा लेने के लिए कई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से
मुलाकात की थी। पार्टी राज्य में पंचायत चुनाव में एक अच्छा परिणाम दिखाया गया है और
मायावती जनता के बीच यह प्रचार करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा था।
लखनऊ:
बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को 60 कर दिया गया है, जो वर्ष 2017 में
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर एक आँख के साथ राम मंदिर मुद्दे को उठाते
का आरोप लगाया। उसने यह भी कहा कि मोदी के खिलाफ एक नाव का पहलू का शुभारंभ किया और
राज्य में मतदाताओं को भी अपने ‘नाटकीयता “के लिए गिर नहीं होगा दिल्ली और
बिहार में की तरह कहा।
पूर्व मुख्यमंत्री “केंद्र सरकार देश में अराजकता के लिए अग्रणी, सांप्रदायिक ताकतों को पूरी स्वतंत्रता दी है कि” का आरोप लगाया।
“उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, भाजपा, आरएसएस और
अन्य संगठनों के शीर्ष न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के समक्ष लंबित है जो राम
मंदिर मुद्दे को सजा रहे हैं।
“काम नहीं करेगा वोट के लिए धार्मिक भावनाओं के साथ खेल रहा है। मतदाता सावधान रहना चाहिए,” मायावती ने यहां मीडिया को बताया।
“उत्तर प्रदेश चुनाव निकट हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी को छोड़कर
राज्य को नजरअंदाज कर दिया गया है, जो मोदी अब इसके विकास के लिए जाग गया
है,” उसने कहा।
“वह (मोदी) दिल्ली और बिहार जैसे ‘नाटक’ (नाटकीयता) शुरू कर दिया है,
लेकिन लोगों को यहां भी भाजपा की हार का सामना करना पड़ेगा उसके जाल में और
उत्तर प्रदेश के चुनावों में गिरावट नहीं होगा,” उसने कहा।
केंद्र बीआर अंबेडकर के नाम पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के
मतदाताओं को लुभाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए मायावती ने यह गंभीर था, तो
यह “ने 125 वीं जयंती पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और बाबासाहेब के
पिछड़े अनुयायियों के पक्ष में काम करने का फैसला करना चाहिए था।
“केंद्र सरकार प्रोन्नति में आरक्षण के लिए विधेयक पारित किया जाना
चाहिए। यह अन्य जातियों के लिए चले गए हैं, जो गरीबों को उपलब्ध कराई
आरक्षण, और भी संविधान में संशोधन करके गरीब सवर्ण होना चाहिए। लेकिन यह इस
संबंध में कुछ नहीं किया,” उसने कहा।
लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी के “अच्छे दिन ‘के नारे पर मायावती ने दावा
किया,” मोदी का वादा एक pipedream, बल्कि बुरे दिन लगा है बनी हुई है। “
“पूंजीपतियों इस शासन में लाभ मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतें प्रति
बैरल 33 डॉलर के नीचे आ गए हैं, लेकिन लाभ आम आदमी के लिए पर पारित नहीं
किया गया था,” उसने कहा।
हिंदी और अंग्रेजी - उसके जन्मदिन के अवसर पर मायावती ने उसे किताब दोनों
संस्करणों में “मेरा संघर्ष ग्रस्त जीवन और बसपा आंदोलन की एक यात्रा” की
11 वीं मात्रा का विमोचन किया।
सुश्री मायावती ने भी समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया के जन्मदिन
पार्टियों और समाजवादी पार्टी के नेता की असाधारण जीवन शैली सहन नहीं होता
कह रही है कि जनता के पैसे बर्बाद करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व
वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला किया।
“पिछले कुछ वर्षों में पिछले दो साल और सैफई महोत्सव में अपने जन्मदिन के
समारोह में जनता के पैसे की सकल दुरुपयोग स्पष्ट रूप से कहा कि वह समाजवाद
के लिए एक प्रचंड उपेक्षा पता चलता है कि और वोट पाने के लिए केवल इसे
इस्तेमाल करता है,” उसने कहा।
इनसाइट-नेट के मालिकों कौन हैं?
प्रति वफादार रहे हैं और यह जो अभ्यास जागरूकता के साथ सभी जागृत लोगों को जागरूकता यूनिवर्स के साथ जागा वन के मालिक हैं!
अभ्यास यात्रा के लिए:
http://sarvajan.ambedkar.org Insightnet के भविष्य का इतिहास
पर 8 जनवरी 2016, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क परिषद इंक ने सर्वसम्मति से परिभाषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया अवधि इनसाइट-नेट। इस परिभाषा के साथ परामर्श में विकसित किया गया है इनसाइट-नेट और बौद्धिक संपदा अधिकारों समुदायों के सदस्य हैं। संकल्प: अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग काउंसिल (आईएनसी) इससे सहमत हैं कि दुनिया की सभी भाषाओं के लिए “इनसाइट-नेट” शब्द की हमारी परिभाषा को दर्शाता है। (मैं) है - “इनसाइट शुद्ध है कि” वैश्विक सूचना प्रणाली को दर्शाता है तार्किक आधार पर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय पता स्थान से एक साथ जुड़े इनसाइट-नेट प्रोटोकॉल (आईपी) या इसके बाद के एक्सटेंशन / पालन-ons है; (Ii) के ट्रांसमिशन कंट्रोल का उपयोग करते हुए संचार का समर्थन करने में सक्षम है प्रोटोकॉल / इनसाइट-नेट प्रोटोकॉल (टीसीपी / आईपी) सुइट या इसके बाद के एक्सटेंशन / पालन-ons, और / या अन्य आईपी संगत प्रोटोकॉल; और (iii) या तो सार्वजनिक या निजी, उच्च प्रदान करता है, का उपयोग करता है या सुलभ बना देता है स्तर सेवाओं संचार और संबंधित बुनियादी सुविधाओं पर स्तरित यहाँ बताया।
इनसाइट-नेट के बाद से भविष्य में ज्यादा बदलाव होगा यह अस्तित्व में आ गया है। यह समय के बंटवारे के युग में कल्पना की है लेकिन पर्सनल कंप्यूटर, क्लाइंट-सर्वर और के युग में बच जाएगा सहकर्मी से सहकर्मी कंप्यूटिंग, और नेटवर्क कंप्यूटर। जबकि यह बनाया गया है एलएएन अस्तित्व में है, लेकिन साथ ही, इस नए नेटवर्क प्रौद्योगिकी को समायोजित करेगा अधिक हाल ही एटीएम और फ्रेम सेवाएं बंद कर दिया। यह रूप में कल्पना की है फाइल शेयरिंग और दूरदराज के प्रवेश से करने के लिए कार्यों की एक श्रृंखला का समर्थन संसाधन साझा करने और सहयोग, और इलेक्ट्रॉनिक मेल पैदा की है और अभी हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, यह के रूप में शुरू कर दिया गया है की एक छोटी सी बैंड के निर्माण के प्रति जागरूकता के साथ एक जागृत समर्पित शोधकर्ताओं, और पैसे की बहुत सारी के साथ एक व्यावसायिक सफलता हो जाना होगा सालाना निवेश की।
एक निष्कर्ष है कि नहीं होना चाहिए इनसाइट-नेट अब बदल रहा खत्म हो जाएगा। इनसाइट नेट, एक नेटवर्क है, हालांकि नाम और भूगोल में, कंप्यूटर का एक प्राणी नहीं है, टेलीफोन या टेलीविजन उद्योग के पारंपरिक नेटवर्क। यह, वास्तव में यह बदलने के लिए, और की गति से विकसित करने के लिए जारी करना चाहिए कंप्यूटर उद्योग के लिए यह प्रासंगिक बने रहने के लिए है। अब यह बदल रहा है समर्थन करने के क्रम में इस तरह के वास्तविक समय परिवहन के रूप में नई सेवाओं, प्रदान करते हैं, उदाहरण के लिए, चित्र, ऑडियो, एनिमेशन, 360 चित्रमाला दृष्टि, GIFs चलती और वीडियो धाराओं।
व्यापक नेटवर्किंग की उपलब्धता (यानी, इनसाइट-नेट) शक्तिशाली सस्ती कंप्यूटिंग के साथ-साथ और पोर्टेबल रूप में संचार (यानी, लैपटॉप कंप्यूटर, दो तरह पेजर, पीडीए, सेलुलर फोन), खानाबदोश की संभव है एक नया प्रतिमान बना रही है कंप्यूटिंग और संचार। यह विकास के लिए हमें नई लाएगा आवेदन - इनसाइट-नेट टेलीफोन और थोड़ा आगे से बाहर, इनसाइट-नेट टेलीविजन। यह और अधिक परिष्कृत रूपों की अनुमति के लिए विकसित हो रहा है मूल्य निर्धारण और लागत वसूली, इस में एक शायद दर्दनाक आवश्यकता की व्यावसायिक दुनिया। यह अभी तक एक पीढ़ी को समायोजित करने के लिए बदल रहा है अलग विशेषताओं और साथ अंतर्निहित नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के आवश्यकताओं, जैसे आवासीय उपयोग और उपग्रहों ब्रॉडबैंड। नई सेवा की पहुंच के तरीके और नए रूपों, नए अनुप्रयोगों अंडे जाएगा जो बारी में ही शुद्ध के आगे विकास ड्राइव करेंगे।
इनसाइट-नेट के भविष्य के लिए सबसे अहम सवाल नहीं है कि कैसे प्रौद्योगिकी बदल जाएगा, लेकिन कैसे परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया खुद को प्रबंधित किया जाएगा। इस पत्र का वर्णन करता है, के रूप में की वास्तुकला इनसाइट-नेट हमेशा डिजाइनरों का एक कोर ग्रुप द्वारा संचालित है, लेकिन कर दिया गया है इच्छुक पार्टियों की संख्या के रूप में उस समूह का रूप बदल गया है बड़े हो गए। इनसाइट-नेट की सफलता के साथ के प्रसार आ गया है हितधारकों - एक आर्थिक साथ अब हितधारकों के रूप में अच्छी तरह से एक के रूप में नेटवर्क में बौद्धिक निवेश।
अब हम देखते हैं, डोमेन नाम अंतरिक्ष का नियंत्रण है और अगले के रूप पर बहस पीढ़ी आईपी पते, एक संघर्ष अगले सामाजिक संरचना लगाने के लिए कि भविष्य में इनसाइट-नेट का मार्गदर्शन करेंगे। कि संरचना के रूप खोजने के लिए कठिन हो जाएगा, चिंतित की बड़ी संख्या को देखते हुए हितधारकों। इसी समय, उद्योग खोजने के लिए संघर्ष भविष्य के लिए आवश्यक बड़े निवेश के लिए आर्थिक तर्क विकास, उदाहरण के लिए एक अधिक उपयुक्त करने के लिए आवासीय उपयोग के उन्नत करने के लिए प्रौद्योगिकी। हम कमी की वजह से इनसाइट-नेट stumbles हैं, तो यह नहीं होगा प्रौद्योगिकी, दृष्टि, या प्रेरणा के लिए। हम एक सेट नहीं कर सकते क्योंकि यह हो जाएगा दिशा और भविष्य में सामूहिक रूप से मार्च।
http://www.constitution.org/cons/india/const.html
भारत का संविधान
मदद
प्रस्तावना भागों अनुसूची परिशिष्ट सूचकांक इनमें संशोधन अधिनियमों
भागों
मैं भाग संघ और अपने क्षेत्र कला। (1-4) भाग द्वितीय नागरिकता कला। (5-11) भाग III मौलिक अधिकारों कला। (12-35) राज्य के नीति कला के भाग चतुर्थ निर्देशक सिद्धांतों। (36-51) भाग IV मौलिक कर्तव्यों कला। (51A) भाग वी संघ कला। (52-151) भाग VI राज्यों कला। (152-237) पहली अनुसूची कला के भाग ख में भाग सातवीं राज्य अमेरिका। (238) भाग VIII संघ शासित प्रदेशों कला। (239-243) भाग IX पंचायतों कला। (243-243zg) भाग IXA नगर पालिकाओं कला। (243-243zg) भाग एक्स अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों कला। (244-244A) संघ और राज्यों कला के बीच भाग इलेवन संबंधों। (245-263) भाग बारहवीं वित्त, संपत्ति, संविदा और कला अच्छी लगती है। (264-300A) इंडिया आर्ट के राज्यक्षेत्र के भीतर भाग तेरह व्यापार, वाणिज्य और समागम। (301-307) संघ और राज्यों कला के तहत भाग XIV सेवाएं। (308-323) भाग Xiva अधिकरणों कला। (323A-323B) भाग XV चुनाव कला। (324-329A) भाग XVI कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान कला। (330-342) भाग XVII राजभाषा कला। (343-351) भाग पूरा आपात प्रावधानों कला। (352-360) भाग उन्नीसवीं विविध कला। (361-367) संविधान कला के भाग XX संशोधन। (368) भाग XXI अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान कला। (369-392) भाग XXII संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिन्दी और में प्राधिकृत पाठ कला repeals। (393-395)
भाग III
मौलिक अधिकार
सामान्य अनुच्छेद 12. परिभाषा भाग III मौलिक अधिकार सामान्य 12. Definition.-
इस
भाग में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” सरकार और भारत की संसद
और सरकार और राज्यों में से प्रत्येक के विधान-मंडल तथा भारत के
राज्यक्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य
अधिकारियों में शामिल हैं भारत की। के साथ या मौलिक अधिकारों की अवमानना में असंगत 13. कानून।
भाग III मौलिक अधिकार सामान्य
के साथ या मौलिक rights.- की अवमानना में असंगत 13. कानून (1) अब तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं, के रूप में इस संविधान के
प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी कानूनों,,, ऐसी
असंगति की मात्रा तक शून्य होगी। (2) राज्य दूर ले जाता है या इस भाग और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई
किसी विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों, उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी
abridges जो किसी भी कानून नहीं करेगा। (3) इस अनुच्छेद में, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - (क) “कानून” किसी भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना,
कस्टम या भारत में कानून के बल के क्षेत्र में होने के उपयोग भी शामिल है; ऐसे
किसी भी कानून या उसके किसी भाग में तो नहीं हो सकता है कि बावजूद (ख)
“कानूनों”, जो पहले ही निरसित पारित या भारत के राज्यक्षेत्र में एक
विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए इस संविधान के प्रारंभ से
पहले और न कानूनों में शामिल सब पर या विशेष क्षेत्रों में या तो आपरेशन। _9 [(4) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368. के तहत किए गए इस संविधान के किसी भी संशोधन को लागू नहीं होगी]
समानता के अधिकार अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता 14.।
भाग III
मौलिक अधिकार
समानता के अधिकार
14. समानता law.- से पहले
राज्य के कानून या भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर कानून का समान संरक्षण से पहले किसी भी व्यक्ति को समानता के लिए इनकार नहीं करेगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का 15. निषेध।
भाग III मौलिक अधिकार सही Equility को
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या birth.- स्थान के आधार पर भेदभाव का 15. निषेध
(1) राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
(2) कोई नागरिक, केवल जन्म या उनमें से किसी का धर्म, मूलवंश, जाति,
लिंग, स्थान के आधार पर, के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व,
प्रतिबंध या शर्त के अधीन होगा लिए-
दुकानें, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के लिए (एक) का उपयोग; या (ख) कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों
का उपयोग राज्य के कोष से पूरी तरह या आंशिक रूप से बनाए रखा है या आम जनता
के उपयोग के लिए समर्पित किया। (3) इस अनुच्छेद की कोई बात महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोकने जाएगा। _10 [इस अनुच्छेद में या खंड (4) कुछ भी नहीं (2) नागरिकों की या
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी भी सामाजिक और शैक्षिक
रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से राज्य
को रोकने जाएगा अनुच्छेद 29 के।] लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16.।
भाग III मौलिक अधिकार सही Equility को
सार्वजनिक employment.- के विषय में अवसर की समानता 16.
(1) राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित
मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता नहीं किया जाएगा।
(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म, निवास या
इनमें से किसी स्थान के आधार पर, के लिए अयोग्य, या राज्य के अधीन किसी भी
रोजगार या कार्यालय, के संबंध में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
(3)
इस अनुच्छेद की कोई बात सरकार के अधीन एक कार्यालय _11 [, या के भीतर किसी
भी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के एक
वर्ग या रोजगार या नियुक्ति की कक्षाओं के संबंध में, किसी भी कानून
निर्धारित करने से संसद को रोकने जाएगा उस राज्य या इस तरह के रोजगार या नियुक्ति से पहले संघ राज्य क्षेत्र] के भीतर निवास के रूप में किसी भी आवश्यकता।
_12
[(4 क) अनुसूचित जाति और है, जो की अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य
के अधीन सेवाओं में पदों के किसी भी वर्ग या वर्गों के लिए पदोन्नति के
मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान बनाने से राज्य को रोकने जाएगा इस
लेख में कुछ भी नहीं राज्य की राय में, पर्याप्त रूप से राज्य के अधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं।]
_12A
[(4 बी) खंड के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी भी प्रावधान के अनुसार उस
वर्ष में भरा जा रहा है के लिए आरक्षित हैं, जो एक वर्ष के किसी भी रिक्त
रिक्त पदों पर विचार से राज्य को निवारित नहीं करेगा इस लेख में कुछ भी
नहीं (4) या खंड (4 ए) के रूप में रिक्तियों
की एक अलग वर्ग के किसी भी सफल वर्ष या साल और रिक्त पदों के ऐसे वर्ग वे
पचास प्रतिशत की छत का निर्धारण करने के लिए भरे जा रहे हैं, जिसमें वर्ष
की रिक्तियों के साथ मिलकर विचार नहीं किया जाएगा में भरा जाना है। उस वर्ष के रिक्त पदों की कुल संख्या पर आरक्षण।]
(5)
इस अनुच्छेद की कोई बात किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था या शासी
निकाय के किसी भी सदस्य के मामलों के संबंध में एक कार्यालय की अवलंबी उसके
एक एक धर्म का व्यक्ति या हो जाएगा प्रदान करता है, जो किसी भी कानून के
संचालन को प्रभावित करेगा एक विशेष संप्रदाय से संबंधित। अस्पृश्यता का उन्मूलन 17. भाग III
मौलिक अधिकार सही Equility को
Untouchability.- 17. उन्मूलन
“अस्पृश्यता ‘को समाप्त कर दिया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास forebidden है। “अस्पृश्यता ‘से बाहर बढ़ती किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध किया जाएगा। खिताब के 18. उन्मूलन। भाग III
मौलिक अधिकार सही Equility को Titles.- 18. उन्मूलन
(1) कोई शीर्षक, एक सैन्य या शैक्षणिक भेद नहीं किया जा रहा है, राज्य द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से किसी भी शीर्षक स्वीकार नहीं करेगा।
वह राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी भी पद धारण करता है, जबकि (3)
भारत का नागरिक नहीं है जो कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति की सहमति के किसी
विदेशी राज्य से किसी भी शीर्षक के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
(4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति,
राष्ट्रपति की सहमति के बिना, से या किसी विदेशी राज्य के तहत किसी भी
प्रकार का कोई भी मौजूद है, वेतन, या कार्यालय स्वीकार नहीं करेगा।
स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद भाषण, आदि की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकार का 19. संरक्षण भाग III
मौलिक अधिकार
स्वतंत्रता के अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकार का 19. संरक्षण, आदि
(1) सभी नागरिकों को सही होगा
(क) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए;
(ख) शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा करने के लिए;
(ग) संघों या यूनियन बनाने के लिए;
भारत के राज्य क्षेत्र भर में आज़ादी से स्थानांतरित करने के लिए (घ);
(ई) रहते हैं और भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में बसने के लिए; _13 [और]
_14 * * * * *
(छ) किसी भी पेशे का अभ्यास करने के लिए, या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार पर ले जाने के लिए।
_15
उपखंड में [(2) कुछ भी नहीं (क) खंड (1) के किसी भी मौजूदा कानून के
संचालन को प्रभावित, या अब तक इस तरह के कानून के रूप में, किसी भी कानून
बनाने से राज्य को निवारित नहीं होगी व्यायाम पर उचित प्रतिबंध लगाता है सही
अदालत की अवमानना करने के लिए, विदेशी राज्यों, सार्वजनिक व्यवस्था,
शालीनता और नैतिकता के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, या संबंध में _16 [भारत की
प्रभुता और अखंडता,] राज्य की सुरक्षा के हित में कहा उपखंड द्वारा
प्रदत्त, मानहानि एक अपराध के लिए या शह।]
उक्त
खंड के उपखंड (ख) में (3) कुछ भी नहीं है कि यह लगाता के रूप में अब तक
किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित, या _16 [संप्रभुता और अखंडता
के हित में, भव्य किसी भी कानून बनाने से राज्य को रोकने जाएगा भारत या] सार्वजनिक व्यवस्था, ने कहा कि उप खंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध की।
उक्त
खंड के उपखंड (ग) में (4) कुछ भी नहीं है कि यह लगाता के रूप में अब तक
किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित, या _16 [संप्रभुता और अखंडता
के हित में, भव्य किसी भी कानून बनाने से राज्य को रोकने जाएगा भारत या] सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता ने कहा, उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध की।
_17
[उप खंड (घ) और (ङ)] ने कहा कि खंड के में (5) कुछ भी नहीं है कि यह लगाता
के रूप में अब तक किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित, या पर,
भव्य उचित प्रतिबंध किसी भी कानून बनाने से राज्य को रोकने जाएगा आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए या
तो कहा उप खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी का व्यायाम।
उक्त
खंड के उपखंड (छ) में (6) कुछ भी नहीं है कि यह लगाता के रूप में अब तक
किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित, या आम जनता के हितों की, उचित
प्रतिबंध में, भव्य किसी भी कानून बनाने से राज्य को रोकने जाएगा विशेष
रूप से कहा उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हैं, और, पर कहा,
उपखंड में _18 [कुछ भी अब तक यह करने के लिए संबंधित है के रूप में किसी भी
मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित करेगा, या बनाने से राज्य को निवारित से संबंधित किसी भी कानून -
(I) किसी पेशे का अभ्यास या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार पर ले जाने के लिए आवश्यक व्यावसायिक या तकनीकी योग्यता, या
(Ii) राज्य द्वारा पर ले जाने, या स्वामित्व या, किसी भी व्यापार,
व्यवसाय, उद्योग या सेवा की, राज्य द्वारा नियंत्रित एक निगम द्वारा] पूर्ण
या आंशिक, नागरिकों की या अन्यथा बहिष्कार करने के लिए है या नहीं। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में 20. संरक्षण। भाग III
मौलिक अधिकार
स्वतंत्रता के अधिकार Offences.- के लिए दोषी ठहराए जाने के संबंध में 20. संरक्षण
(1)
कोई व्यक्ति एक अपराध के रूप में वसूल अधिनियम के कमीशन के समय में सेना
में एक कानून के उल्लंघन के लिए छोड़कर किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया
जा जाएगा, और न ही कानून के तहत प्रवृत्त किया गया है हो सकता है, जो कि
अधिक से अधिक एक दंड के अधीन किया अपराध के कमीशन के समय में सेना में।
(2) किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया और एक बार से अधिक एक ही अपराध के लिए दंडित किया जाएगा।
(3) किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ एक गवाह होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के 21 संरक्षण। भाग III
मौलिक अधिकार
स्वतंत्रता के अधिकार जीवन और व्यक्तिगत liberty.- 21. संरक्षण
कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ 22. संरक्षण। भाग III
मौलिक अधिकार
स्वतंत्रता के अधिकार कुछ cases.- में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ _19 22. संरक्षण
(1)
को सूचित किया जा रहा है बिना हिरासत में हिरासत में किया जाएगा गिरफ्तार
कर लिया है, जो कोई भी व्यक्ति, जैसे ही इस तरह की गिरफ्तारी के लिए आधार
के, हो सकता है और न ही वह परामर्श करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा, और
की, एक कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव किए जाने की उसकी पसंद है।
(2)
हिरासत में गिरफ्तार किया गया और हिरासत में ले लिया है, जो हर व्यक्ति को
मजिस्ट्रेट की अदालत और गिरफ्तारी की जगह से यात्रा के लिए आवश्यक समय को
छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के
समक्ष पेश किया जाएगा कोई ऐसे व्यक्ति को एक मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि से परे हिरासत में हिरासत में किया जाएगा।
खंड (3) कुछ भी नहीं (1) और (2) लागू-करेगा
(क) कुछ समय के लिए एक दुश्मन विदेशी है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए; या
गिरफ्तार किए गए या निवारक निरोध के लिए उपलब्ध कराने के किसी भी कानून
के तहत हिरासत में लिया गया है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए (ख)।
(4) निवारक निरोध के लिए उपलब्ध कराने के लिए कोई कानून तीन महीने जब तक-
से एक लंबी अवधि के लिए एक व्यक्ति को हिरासत प्राधिकृत नहीं करेगी
(क)
एक सलाहकार बोर्ड कर रहे हैं, या किया गया है, या किसी उच्च न्यायालय के
न्यायाधीशों के लिए अपनी राय पर्याप्त कारण में है कि वहाँ तीन महीने की
अवधि की समाप्ति से पहले सूचना दी है, के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य
हैं जो व्यक्तियों से मिलकर ऐसे निरोध:
इस
उप-खंड की कोई बात उपखंड के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा
निर्धारित अधिकतम अवधि से परे किसी भी व्यक्ति की नजरबंदी को अधिकृत नहीं
होगी (ख) खंड (7); या
(ख) ऐसे व्यक्ति उप खंड के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया गया है (क) और (ख) खंड (7)।
(5)
किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के लिए उपलब्ध कराने के किसी भी कानून के
तहत किए गए एक आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, के रूप में
जल्द ही हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को आदेश दिया और करेगा कर दिया गया है जिस
पर मैदान बातचीत करेगा आदेश लेने का अधिकार उसे आदेश के खिलाफ एक प्रतिनिधित्व कर रही है की जल्द से जल्द अवसर दे।
खंड (5) (6) कुछ भी नहीं इस तरह के अधिकार का खुलासा करने के लिए जनता के
हित के खिलाफ हो समझता है जो तथ्यों का खुलासा करने के लिए उस खंड में
जाना जाता है के रूप में किसी भी तरह के आदेश लेने का अधिकार की आवश्यकता
होगी।
(7) संसद कानून prescribe- द्वारा
(क)
के मामलों की परिस्थितियों जिसके तहत, और वर्ग या वर्गों, जिसमें एक
व्यक्ति लंबे समय तक प्रावधानों के अनुसार एक सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त
करने के बिना निवारक निरोध के लिए उपलब्ध कराने के किसी भी कानून के तहत
तीन महीने से अधिक अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है उपखंड (क) खंड (4);
(ख)
किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्ग या वर्गों के मामलों में निवारक निरोध के
लिए उपलब्ध कराने के किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है,
जिसके लिए अधिकतम अवधि; और
(ग) प्रक्रिया उपखंड के तहत एक जांच में एक सलाहकार बोर्ड द्वारा पीछा किया जाना है (एक) खंड (4)।
अधिकार, शोषण के खिलाफ अनुच्छेद मनुष्य और बेगार में यातायात का 23 निषेध। भाग III
मौलिक अधिकार अधिकार, शोषण के खिलाफ मनुष्य और मजबूर labour.- में यातायात का 23 निषेध
मनुष्य और begar और बेगार के अन्य इसी तरह के रूपों में (1) यातायात मना
कर रहे हैं और इस प्रावधान के किसी भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय
अपराध किया जाएगा।
(2), और राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या उनमें से किसी के आधार
पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ऐसी सेवा अधिरोपित में सार्वजनिक
उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से राज्य को निवारित नहीं
करेगा इस लेख में कुछ भी नहीं। आदि कारखानों में बच्चों के रोजगार की 24. निषेध भाग III
मौलिक अधिकार अधिकार, शोषण के खिलाफ कारखानों में बच्चों के रोजगार की 24. निषेध, आदि
चौदह वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने
के लिए कार्यरत हैं या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में लगे हुए किया जाएगा।
धर्म की स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद विवेक और स्वतंत्र पेशा, अभ्यास और धर्म के प्रचार-प्रसार के 25 स्वतंत्रता। भाग III
मौलिक अधिकार
धर्म की स्वतंत्रता के लिए
विवेक और स्वतंत्र पेशा, अभ्यास और religion.- के प्रचार-प्रसार के 25 स्वतंत्रता
(1) लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के
अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और
स्वतंत्र रूप से, ढोंग अभ्यास और धर्म का प्रचार करने के लिए सही करने के
हकदार हैं।
(2) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित या किसी law- बनाने से राज्य को रोकने जाएगा
(क) के विनियमन या धार्मिक अभ्यास के साथ जुड़ा हो सकता है जो किसी भी
आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि सीमित;
(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार या हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए
एक सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थाओं के खुले फेंकने के लिए
प्रदान करते हैं।
स्पष्टीकरण पहने और kirpans के पेट में सिख धर्म के पेशे में शामिल होने के लिए समझा जाएगा I.-।
उपखंड
(ख) में स्पष्टीकरण II.- खंड (2), हिंदुओं के संदर्भ में सिख, जैन या
बौद्ध धर्म वाले व्यक्तियों के लिए एक संदर्भ सहित रूप में लगाया जाएगा, और
संदर्भ धार्मिक संस्थाओं के हिसाब से लगाया जाएगा हिंदू । 26. स्वतंत्रता धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए। भाग III
मौलिक अधिकार
धर्म की स्वतंत्रता के लिए
26. स्वतंत्रता धार्मिक affairs.- प्रबंधन करने के लिए
सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या किसी भी वर्ग उसका सही होगा
(क) की स्थापना और धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं को बनाए रखने के लिए;
(ख) धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए;
(ग) के मालिक हैं और चल और अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए; और
(घ) कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति प्रशासन के लिए। किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में 27. स्वतंत्रता। भाग III
मौलिक अधिकार
धर्म की स्वतंत्रता के लिए
किसी विशेष religion.- को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में 27. स्वतंत्रता
कोई भी व्यक्ति किसी भी करों, विशेष पदोन्नति या किसी विशेष धर्म या
धार्मिक संप्रदाय के रखरखाव पर व्यय के भुगतान में विनियोजित कर रहे हैं जो
की आय का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के रूप में 28. स्वतंत्रता।
भाग III
मौलिक अधिकार
धर्म की स्वतंत्रता के लिए
कुछ शैक्षिक institutions.- में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के रूप में 28. स्वतंत्रता
(1) कोई धार्मिक शिक्षा किसी भी शिक्षण संस्थान में उपलब्ध कराया जाएगा पूरी तरह से राज्य के कोष से बनाए रखा।
(2) खंड में कुछ भी नहीं (1) राज्य द्वारा किया जाता है, लेकिन धार्मिक
शिक्षा ऐसी संस्था में प्रदान किया जाएगा आवश्यकता है जो कि किसी भी
बंदोबस्ती या विश्वास के तहत स्थापित किया गया है जो एक शैक्षिक संस्थान के
लिए लागू नहीं होगी।
(3)
राज्य या राज्य के कोष से प्राप्त सहायता से मान्यता प्राप्त किसी भी
शिक्षण संस्थान में भाग लेने के कोई भी व्यक्ति इस तरह के संस्थान में
प्रशिक्षण दिया जा सकता है या इस तरह के संस्थान में आयोजित किया जा सकता
है कि किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए है कि किसी भी धार्मिक
शिक्षा में भाग लेने के लिए आवश्यक होगा ऐसे व्यक्ति को एक नाबालिग है, तो या ऐसे व्यक्ति या, जब तक कि बहां
जुड़ी किसी भी परिसर में, उनके अभिभावक इसके लिए अपनी सहमति दे दी है।
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की 29. संरक्षण। भाग III
मौलिक अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार Minorities.- के हितों का संरक्षण 29.
(1) भारत के राज्यक्षेत्र या अपनी खुद की एक विशेष भाषा, लिपि या
संस्कृति होने के उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी भाग में
एक ही संरक्षण करने का अधिकार होगा।
(2) कोई नागरिक राज्य द्वारा बनाए रखा है या केवल धर्म, मूलवंश, जाति,
भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने के
किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों 30. अधिकार स्थापित और शैक्षिक संस्थानों के प्रशासन के लिए। भाग III
मौलिक अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों 30. अधिकार स्थापित और शैक्षिक institutions.- प्रशासन के लिए
(1) सभी अल्पसंख्यकों, धर्म या भाषा पर आधारित है, चाहे अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।
की
स्थापना की और एक अल्पसंख्यक द्वारा प्रशासित किसी भी शिक्षण संस्थान के
किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कराने के किसी भी
कानून बनाने में _20 [(1 ए), (1), राज्य राशि से निश्चित या इस तरह के
कानून के तहत निर्धारित यह सुनिश्चित करेगा कि खंड में निर्दिष्ट ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए प्रतिबंधित या उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार रद्द नहीं होगा के रूप में इस तरह की है।]
(2)
राज्य, शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में, यह धर्म या भाषा पर आधारित
है, चाहे एक अल्पसंख्यक के प्रबंधन के तहत है कि जमीन पर किसी भी शिक्षण
संस्थान के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जाएगा। _21 [* * * 31. [निरस्त कर दिया।]
भाग III
मौलिक अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 31. [संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण।]
प्रतिनिधि। संविधान (चालीस चौथा संशोधन) अधिनियम, 1978, एस के द्वारा। 6 (20-6-1979 w.e.f.)।
कुछ कानूनों की सहेजा जा रहा है अनुच्छेद 31 ए। आदि सम्पदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कराने के कानूनों की बचत। भाग III
मौलिक अधिकार कुछ कानूनों की सहेजा जा रहा है
_22 [कुछ कानूनों की बचत] _23 [31 ए। आदि _24 [, सम्पदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कराने के कानूनों के सहेजा जा रहा है
(1) अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी, कोई कानून लिए- उपलब्ध कराने
(क) किसी भी संपत्ति के राज्य द्वारा या उसमें कोई अधिकार के अधिग्रहण या किसी भी तरह के अधिकार के निर्वापन या संशोधन, या
(ख) एक सीमित अवधि के जनता के हित में या संपत्ति का उचित प्रबंधन को
सुरक्षित करने के लिए, या तो के लिए राज्य द्वारा किसी भी संपत्ति के
प्रबंधन के पदभार संभालने के
(ग) जनता के हित में या निगमों में से किसी का उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के क्रम में या तो दो या अधिक निगमों के एकीकरण, या
शेयरधारकों के किसी भी मतदान का अधिकार (घ) के प्रबंध एजेंटों, सचिवों और
कोषाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक या निगमों के प्रबंधकों में से किसी के
अधिकार के निर्वापन या संशोधन, या क्या है, या (ई)
के निर्वापन या किसी भी खनिज या खनिज तेल, या किसी भी तरह के समझौते के
समय से पहले समाप्त या रद्द करने के लिए खोज, या जीतने के उद्देश्य के लिए
किसी भी समझौते, पट्टे या लाइसेंस के आधार पर एकत्रित किसी भी अधिकार का
संशोधन, पट्टे या लाइसेंस इसके
साथ असंगत है, या दूर ले जाता है या _25 [अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19]
द्वारा प्रदत्त अधिकारों का किसी भी abridges कि जमीन पर शून्य हो समझा
जाएगा: इस तरह के कानून एक के विधान-मंडल द्वारा किए गए एक कानून है जहां
बशर्ते कि राज्य,
इस अनुच्छेद के प्रावधानों के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया
गया है, इस तरह के कानून जब तक बहां लागू नहीं होगा, उसकी अनुमति मिल गई
है:] _26 [आगे बशर्ते कि किसी भी कानून के किसी भी राज्य द्वारा अधिग्रहण
के लिए किसी भी उपबंध किया गया है, जहां उसमें
शामिल किसी भी देश अपने निजी खेती के तहत एक व्यक्ति द्वारा आयोजित किया
जाता है, जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उच्चतम सीमा के भीतर उसे
लागू होता है के रूप में राज्य में इस तरह के देश के किसी भी हिस्से को
हासिल करने के लिए संपत्ति और, क्या यह उचित नहीं होगा या किसी भी इमारत या संरचना खड़े उस पर या लगाव के सिवा, ऐसी भूमि, भवन
या संरचना के अधिग्रहण से संबंधित कानून, उसके बाजार मूल्य से कम नहीं होगी
जो एक दर पर मुआवजे के भुगतान के लिए प्रदान करता है, जब तक।]
(2) इस अनुच्छेद में, - _27 [
(क) अभिव्यक्ति ‘संपत्ति’, किसी भी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में, कि
अभिव्यक्ति या अपने स्थानीय समकक्ष के रूप में एक ही अर्थ होगा कि क्षेत्र
में बल में भूमि कार्यकाल से संबंधित मौजूदा कानून में है और में शामिल भी
करेगा
(I) किसी जागीर, इनाम या muafi या अन्य इसी तरह के अनुदान और _28 की अमेरिका [तमिलनाडु] और केरल, किसी भी janmam सही में;
(Ii) रैयतवारी समझौते के तहत आयोजित किसी भी भूमि;
], (Iii) किसी भी भूमि का आयोजन किया या चरागाह या इमारतों और भूमि के
कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के कब्जे में अन्य संरचनाओं की
साइटों के लिए बंजर भूमि, वन भूमि, भूमि सहित सहायक बहां कृषि की या
उद्देश्यों के लिए प्रयोजनों के लिए जाने
(ख)
एक संपत्ति के संबंध में कहते हैं कि “अधिकार”, एक मालिक में, उप-मालिक,
के तहत मालिक, [अंडर raiyat raiyat,] कार्यकाल धारक, _29 या अन्य मध्यस्थ
और किसी भी अधिकार निहित किसी भी अधिकार शामिल होगा भू-राजस्व के संबंध में या विशेषाधिकार।] 31B। कुछ अधिनियमों और विनियमों के मान्यकरण भाग III
मौलिक अधिकार कुछ कानूनों की सहेजा जा रहा है
_30 [31B। कुछ अधिनियमों और Regulations.- के मान्यकरण
लेख
31 ए में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,
नौवीं अनुसूची और न ही में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से कोई
भी उसका कभी शून्य, या हो समझा जाएगा प्रावधानों के ऐसे किसी भी कार्य है
कि इस आधार पर शून्य हो गए हैं ,
नियमन या प्रावधान के साथ असंगत है, या, इसके विपरीत करने के लिए कहा
अधिनियमों और विनियमों के प्रत्येक दूर ले जाता है या इस भाग के किसी भी
प्रावधान, द्वारा प्रदत्त अधिकारों का किसी भी abridges, और किसी भी अदालत
या ट्रिब्यूनल के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद सेना में जारी है, निरस्त या यह संशोधन करने के लिए किसी सक्षम विधान-मंडल की शक्ति के अधीन करेगा।] 31C। कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी कानूनों के सहेजा जा रहा है भाग III
मौलिक अधिकार कुछ कानूनों की सहेजा जा रहा है _31 [31C। कुछ निदेशक को प्रभावी कानूनों की सेविंग principles.-
कुछ
भी अनुच्छेद 13 में निहित होते हुए भी, _32 हासिल करने की दिशा में राज्य
की नीति को प्रभावी करने के लिए कोई कानून [सभी या चतुर्थ भाग में
निर्धारित सिद्धांतों के किसी भी] इसके साथ असंगत है कि जमीन पर शून्य नहीं
समझा, या लेता किया जाएगा दूर या _33 [अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19] द्वारा प्रदत्त अधिकारों का किसी भी abridges; _34and यह है कि यह इस तरह की नीति को लागू नहीं करता है कि जमीन पर किसी
भी अदालत में प्रश्न में बुलाया जाएगा ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है
कि एक घोषणा युक्त कोई कानून नहीं:
इस तरह के कानून किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा किया जाता है, जहां इस
अनुच्छेद के प्रावधानों के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया
है, इस तरह के कानून जब तक बहां लागू नहीं होगा, बशर्ते कि उसकी अनुमति मिल
गई है।] 31D। [निरस्त कर दिया।]
भाग III
मौलिक अधिकार कुछ कानूनों की सहेजा जा रहा है _35 [31D। [सेविंग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों की।] प्रतिनिधि।
संविधान (चालीस तीसरे संशोधन) अधिनियम, 1977, एस के द्वारा। 2 (13-4-1978 w.e.f.)।
सही संवैधानिक उपचार अनुच्छेद इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 32. उपचार। भाग III
मौलिक अधिकार सही संवैधानिक उपचार
इस Part.- द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 32. उपचार
(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने के अधिकार की गारंटी है।
(2) उच्चतम न्यायालय के किसी भी लागू करने के लिए, उपयुक्त हो सकता है,
जो भी warranto और certiorari जस की बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध,
की प्रकृति में रिट सहित निर्देश या आदेश या रिट, जारी करने की शक्ति, होगा
(3)
खंड ने सुप्रीम कोर्ट को प्रदत्त शक्तियों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना
(1) और (2), संसद, विधि द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के
सभी या सुप्रीम द्वारा शक्तियों में से किसी में व्यायाम करने के लिए किसी
अन्य अदालत को सशक्त कर सकते हैं खंड के अधीन न्यायालय (2)।
(4) इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार के रूप में अन्यथा इस Constition द्वारा प्रदान के अलावा निलंबित नहीं किया जाएगा। 32A। [निरस्त कर दिया।]
भाग III
मौलिक अधिकार सही संवैधानिक उपचार _36 [32A। राज्य के कानूनों के [संवैधानिक वैधता नहीं करने के लिए
लेख के तहत कार्यवाही में विचार किया जाना 32.]
प्रतिनिधि। संविधान (चालीस तीसरे संशोधन) अधिनियम, 1977, एस के द्वारा। 3 (13-4-1978 w.e.f.)। संसद के 33. पावर आदि बलों के लिए अपने आवेदन में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने के लिए भाग III
मौलिक अधिकार सही संवैधानिक उपचार _37 [33। बलों के लिए अपने आवेदन में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित
करने के लिए संसद की शक्ति, आदि संसद, विधि द्वारा, निर्धारित कर सकते हैं
किस हद तक इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के किसी भी करेगा, करने के लिए
अपने आवेदन में -
(क) के सशस्त्र बलों के सदस्यों; या
(ख) सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ आरोप लगाया बलों के सदस्यों; या
(ग)
व्यक्तियों को किसी भी ब्यूरो या बुद्धि या काउंटर इंटेलीजेंस के
प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित अन्य संगठन में कार्यरत हैं; या
उचित
निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए (घ) व्यक्तियों, प्रतिबंधित या निराकृत
किया जा में कार्यरत हैं, या किसी भी बल, ब्यूरो या संगठन के उद्देश्यों के
लिए स्थापित दूरसंचार प्रणालियों के संबंध में (ग) के खंड (क) में
निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों और उन के बीच अनुशासन के रखरखाव की।] मार्शल लॉ, जबकि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध 34. किसी भी क्षेत्र में लागू है। भाग III
मौलिक अधिकार
सही संवैधानिक उपचार
मार्शल लॉ, जबकि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध 34. किसी भी area.- में बल में है
इस
भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए, संसद, विधि द्वारा
संघ की सेवा में या किसी राज्य या किसी में व्यवस्था बनाए रखने या बहाली के
संबंध में उनके द्वारा किये गये किसी भी अधिनियम के संबंध में किसी भी
अन्य व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति कर सकते हैं मार्शल लॉ लागू किया गया था या किसी वाक्य को मान्य जहां भारत के
राज्यक्षेत्र के भीतर क्षेत्र, सजा दिए गए, पारित कर दिया जब्ती का आदेश
दिया है या इस तरह के क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत किए गए अन्य कार्य। 35. विधान इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए। भाग III
मौलिक अधिकार सही संवैधानिक उपचार 35. विधान इस संविधान में किसी बात के होते हुए इस Part.- के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए, -
(क) संसद होगा, और किसी राज्य के विधान-मंडल, कानूनों बनाने की शक्ति नहीं होगी
खंड
के अधीन (3) अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के खंड
(3) के संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जो
किसी भी विषय के लिए सम्मान के साथ (मैं); और (Ii) इस भाग के अधीन अपराधों होने की घोषणा कर रहे हैं जो उन लोगों के कृत्यों के लिए दंड विहित करने के लिए; और
संसद, जैसे ही इस संविधान के प्रारंभ होने के बाद हो सकता है, के रूप में
कार्य करता है के लिए दंड विहित करने के लिए कानून बनाने होंगे उपखंड (ii)
में निर्दिष्ट; (ख)
तुरंत खंड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी के लिए सम्मान
के साथ भारत के राज्यक्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से पहले सेना में
किसी भी कानून (क) या किसी भी कार्य में निर्दिष्ट के लिए सजा के लिए
उपलब्ध कराने के उपखंड
(ii) के उस खंड की जाएगी, उसके शब्दों के लिए और बदल या निरस्त कर दिया या
संसद द्वारा संशोधित तक सेना में जारी है, उसमें अनुच्छेद 372 के तहत
बनाया जा सकता है कि किसी भी रूपांतरों और संशोधनों के अधीन। स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद में, अभिव्यक्ति “बल में कानून” के अनुच्छेद 372 के रूप में एक ही अर्थ है।